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झाबुआ डेस्क। शिक्षा को सेवा और संस्कार का माध्यम माना जाता है, लेकिन यदि स्कूल छोड़ने के लिए भी विद्यार्थियों को अलग से राशि चुकानी पड़े तो यह सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। खवासा स्थित संत टेरेसा स्कूल में टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) जारी करने के लिए ₹100 लिए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है और क्षेत्र में इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, कुछ अभिभावकों के पास टीसी के नाम पर ₹100 जमा किए जाने का भुगतान संबंधी स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, जिसके बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया है।
अभिभावकों का कहना है कि जब कोई छात्र या छात्रा किसी कारणवश स्कूल छोड़ता है, तब उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करना उसका अधिकार है। ऐसे में टीसी देने के लिए अलग से राशि लेना आखिर किस नियम के तहत किया जा रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए।

अभिभावकों का कहना है कि वे पूरे वर्ष की स्कूल फीस समय पर जमा करते हैं। इसके बावजूद यदि स्कूल छोड़ते समय टीसी के लिए अलग से ₹100 जमा करवाए जाते हैं, तो यह उनके लिए समझ से परे है। उनका कहना है कि जब नियमित फीस पहले से ही ली जा रही है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अतिरिक्त राशि लेने की आवश्यकता और नियम क्या हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
सवाल ₹100 का नहीं, बल्कि नियम और पारदर्शिता का है। यदि टीसी के लिए शुल्क लिया जा रहा है, तो उसके नियम स्पष्ट होने चाहिए, ताकि किसी के मन में कोई सवाल न उठे।
ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। यदि किसी प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी स्पष्ट जानकारी, निर्धारित नियम और रसीद अभिभावकों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
वहीं, क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि संबंधित शिक्षा विभाग इस विषय की जांच कर स्थिति स्पष्ट करे, ताकि अभिभावकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके।
इस विषय में संत टेरेसा स्कूल के प्रिंसिपल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि “हमारे स्कूल में टीसी के लिए ₹100 लेने का नियम है और यह शुल्क लिया जाता है।”




