झाबुआ

मदरानी में अवैध धर्मांतरण का मामला, दो पास्टर सहित सात लोगों पर एफआईआर….!

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झाबुआ@आयुष पाटीदार

जिले के थाना काकनवानी अंतर्गत ग्राम मदरानी में कथित अवैध धर्मांतरण और आदिवासी युवक के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद सर्व आदिवासी समाज के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए दो ईसाई पास्टर और पांच अन्य नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मदरानी चौकी पर एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 131, 352, 351(3), 3(5) तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। ग्राम मदरानी निवासी आदिवासी युवक गेंदाल डामोर जब अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में दो ईसाई पास्टर और कुछ स्थानीय लोगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने युवक पर जबरन ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया। मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और धर्म परिवर्तन नहीं करने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई और उस पर पत्थर फेंके गए, जिससे उसे चोटें आईं। आरोपियों द्वारा उसके घर की ओर भी पत्थर फेंकने की बात सामने आई है। घटना के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया।

घटना की जानकारी मिलते ही सर्व आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया। समाज के प्रतिनिधियों ने थाना काकनवानी और मदरानी चौकी पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में लालच, दबाव और धमकी के माध्यम से अवैध धर्मांतरण के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि भोले-भाले आदिवासियों को निशाना बनाकर उनकी परंपरा, संस्कृति और पहचान को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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