झाबुआ
झाबुआ में 31 दिसंबर तक धारा 163 लागू,,,त्योहारों में कानून व्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश…!

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झाबुआ@आयुष पाटीदार
आगामी गुरुनानक जयंती, जनजातीय गौरव दिवस, टंट्या भील बलिदान दिवस, क्रिसमस आदि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था व साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए झाबुआ जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।अपर कलेक्टर एवं अपर जिलादंडाधिकारी सी.एस. सोलंकी ने यह आदेश 31 दिसम्बर 2025 तक प्रभावी रखने को कहा है। आदेशानुसार बिना अनुमति कोई भी रैली, जुलूस या धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गीत या नारे तथा शस्त्र प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




