झाबुआ

अवैध रेत परिवहन फतीपुरा हादसा: तीन की मौत, सरकार ने दी 10.25 लाख की सहायता…!

#Jhabuahulchul 

झाबुआ@हरीश यादव 

झाबुआ जिले की रामा तहसील के ग्राम फतीपुरा में शनिवार सुबह लगभग 4:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। झिरी से कल्याणपुरा मार्ग पर रेत से भरा ट्रक (वाहन क्रमांक GJ 34 T 9394) अनियंत्रित होकर चौरण माता चौराहा फतीपुरा के पास स्थित देसिंह मेडा के मकान में घुस गया। इस हादसे में देसिंह मेडा (30), उनकी पत्नी रमिला (32) और 6 वर्षीय बेटी आरोही की मौके पर ही मौत हो गई।

तीनों शवों का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामा में करवाकर उन्हें सरकारी शव वाहन से गांव लाया गया।

मृतक परिवार को आर्थिक सहायता :

1. कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने दुर्घटना पर शोक जताते हुए मृतक परिवार के वैध वारिसों को 40-40 हजार रुपए (कुल ₹1.20 लाख) की सहायता देने की घोषणा की।
2. सड़क दुर्घटना सहायता योजना के तहत 15-15 हजार रुपए प्रति मृतक (कुल ₹45 हजार) की स्वीकृति दी गई।
3. अंत्येष्टि सहायता के रूप में 10 हजार रुपए दिए गए।
4. मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत 4-4 लाख रुपए (कुल ₹8 लाख) की राशि देने की प्रक्रिया जारी है।
5. रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से 50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई।

इस तरह विभिन्न योजनाओं और माध्यमों से कुल ₹10.25 लाख की सहायता राशि स्वीकृत या प्रदान की जा रही है।

प्रशासनिक कार्रवाई

कालीदेवी थाने में बीएनएस की धारा 106(1), 325 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत FIR दर्ज की गई।

खनिज विभाग ने बिना रॉयल्टी पास रेत परिवहन करने पर वाहन को जब्त कर 4,65,625 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करने हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में भेजा।

वाहन चालक का नाम इडा डावर और मालिक का नाम गुलिया बामनिया (दोनों निवासी अलीराजपुर) पाया गया।

आरटीओ झाबुआ ने वाहन का पंजीकरण निलंबित करते हुए परमिट और फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई के लिए छोटा उदयपुर (गुजरात) के आरटीओ को पत्र भेजा।

यह दुर्घटना रेत के अवैध परिवहन के कारण हुई बताई जा रही है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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