झाबुआ

झाबुआ में अपहरण का मामला: आरोपी को सात साल का सश्रम कारावास और जुर्माना..!

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झाबुआ@हरीश यादव 

जिला अदालत ने अपहरण के गंभीर अपराध में आरोपी थावरिया पुत्र लुला अजनार को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला झाबुआ जिले के हाथीपावा पहाड़ी क्षेत्र का है, जहां एक भयानक घटनाक्रम सामने आया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 4 फरवरी 2024 को दोपहर में आरोपी थावरिया ने फरियादी के भतीजे नरू को अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने यह कदम फरियादी के परिवार की महिला सदस्य से फोन पर बात करने के संदेह पर उठाया। इसके बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और 2,00,000 रुपये का मुक्ति धन मांग किया। मामले में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध संख्या 120/2024 के तहत धारा 365 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

जांच प्रक्रिया में प्रारंभिक साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ अन्य गंभीर धाराएं भी बढ़ा दी गईं, जिनमें धारा 364-ए (हत्या के इरादे से अपहरण), 384 (मुक्ति धन की मांग), 355 (मारपीट), और 419 (धोखाधड़ी) शामिल हैं। पूरे मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक द्वारा की गई।

न्यायालय का निर्णय
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ, आर. के. शर्मा की अदालत ने गहराई से जांच के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी थावरिया को सात वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2,500 रुपये का अर्थदंड देने का फैसला सुनाया गया।

अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व

इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व राकेश जोशी, अपर लोक अभियोजक अधिकारी ने किया।

यह सजा न्याय व्यवस्था की सख्ती और समाज में सुरक्षा बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है।

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