रोबदारों को छूट और ग्रामीणों से लूट,,,,ऐसा क्यूं सर….?…आंखें मूंद कर बैठा परिवहन विभाग..!

#Jhabuahulchul
मेघनगर@मुकेश सोलंकी
किसी भी वाहन को चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत नंबर प्लेट लगी होना आवश्यक है, यही नहीं उस नंबर प्लेट का वाहन में निर्धारित जगह पर लगा होना भी आवश्यक है क्योंकि किसी भी तरह की दुर्घटना या वाहन से संबंधित जानकारी नंबर प्लेट सही पता चलती है इसीलिए परिवहन विभाग द्वारा बगैर नंबर प्लेट के वाहनों के चालान बनाए जाते हैं। लेकिन लगता है यह नियम सिर्फ छोटे वाहन चालकों पर ही लागू होते हैं हम बात कर रहे हैं मेघनगर रेलवे पॉइंट की जहां पर रेलवे के माध्यम से मेघनगर रेलवे रेड पॉइंट पर आने वाले अनाज जिसमें चावल, गेहूं के साथ में खाद भी होती है वह अनलोड किया जाता है रेलवे रेक पांइट से माल गोदाम तक इन वस्तुओं को पहुंचाने हेतु उपयोग किये जाने वाले कई ट्रांसपोर्ट वाहनों में ना तो नंबर प्लेट है और ना हीं ब्रेक लाइट पार्किंग लाइट साइड इंडिकेटर इत्यादि । इन गाड़ियों की खस्ता हालत देखकर लगता है किन गाड़ियों का फिटनेस भी नहीं होगा। आश्चर्य की बात है कि एक जिले से दूसरे जिले तक परिवहन करने वाली इन गाड़ियों पर परिवहन विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के छोटे वाहन चालकों पर छोटी-छोटी बातों को लेकर चालान किये जाते हैं तो फिर धनपतियों को क्यों छोड़ दिया जाता है , नियम अनुसार सभी वाहनों के बीमा फिटनेस आवश्यक होते हैं तो फिर चावल , गेहूं , खाद का परिवहन करने वाली गाड़ियों पर क्यों इन नियमों को लेकर कोई कार्यवाही नहीं होती ? ऊपर तक बोरियों से भरी हुई इन गाड़ियों से यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तब वाहन की जानकारी किस प्रकार उपलब्ध हो सकेगी? इस संबंध में बातचीत करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी को कई बार फोन लगाया गया मगर उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।