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देश में श्रम सुधारों की नई शुरुआत: केंद्र सरकार ने लागू की 4 श्रम संहिताएं, मजदूर वर्ग को मिलेगा व्यापक लाभ…!

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पेटलावद/झाबुआ@डेस्क। 21 नवंबर 2025 श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुधारों को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चार नई श्रम संहिताओं (Labour Codes) की घोषणा की। इन संहिताओं की मांग भारतीय मजदूर संघ (BMS) द्वारा वर्ष 2002 से लगातार की जा रही थी। सरकार द्वारा श्रम कानूनों को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई ये संहिताएं देश के श्रम परितंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी।

नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और श्रमिक कल्याण को व्यापक रूप से मजबूत करना है। सरकार का दावा है कि ये संहिताएं सुरक्षित, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार श्रमबल के निर्माण के साथ-साथ उद्योगों को भी मजबूती प्रदान करेंगी, जिससे रोजगार वृद्धि को गति मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग और सशक्त होगा।

चार श्रम संहिताओं से आने वाले प्रमुख परिवर्तन

नई संहिताओं के लागू होने के बाद श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण बदलाव तय किए गए हैं—

नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य: सभी नियोक्ताओं को प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र प्रदान करना होगा।

प्लेटफॉर्म व गिग वर्कर सहित सभी को सामाजिक सुरक्षा: अब ओला-ऊबर, स्विगी-जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म श्रमिक भी सुरक्षा दायरे में आएंगे।

न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी अधिकार: किसी भी श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच: सभी श्रमिकों की साल में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी।

समय पर वेतन भुगतान: तय समयसीमा में मजदूरी का भुगतान नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारी होगी।

सभी तरह के कार्य करने की अनुमति: रोजगार विकल्प बढ़ाने के लिए बहु-कौशल कार्य की छूट दी जाएगी।

इन सुधारों से देश के लगभग 50 करोड़ श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

भारतीय मजदूर संघ ने एक बैठक कर प्रेस नोट रिलीज कर श्रम सुधारों की विस्तृत जानकारी भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री सोमजी भूरिया द्वारा दी गई उन्होंने कहा कि “सरकार द्वारा घोषित ये चार श्रम संहिताएं वर्षों की मांग और संघर्ष का परिणाम हैं। अब देश का हर श्रमिक अधिक सुरक्षित, अधिक सशक्त और अधिक संगठित होगा। यह कानून मजदूरों के हितों की रक्षा के साथ-साथ उद्योगों को भी मजबूती प्रदान करेगा।

इस अवसर पर वनवासी एवं कृषि ग्रामीण मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रादु सिंह भाभर , पूर्व जनपद उपाध्यक्ष बाबू मचार मेघनगर , पूर्व जिला मंत्री दिनेश देवाना मेघनगर , पूर्व सरपंच नटवर बामनिया मेघनगर , भारतीय मजदूर संघ के जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सिसोदिया आदि उपस्थित थे ।

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