खवासा में वर्षों पुराना पेड़ काटने का विवाद,,,बिना अनुमति पेड़ काटने की घटना ने उड़ाए सवाल…?

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खवासा@आनंदीलाल सिसोदिया
ग्राम खवासा में स्थित बालक छात्रावास के परिसर में एक सालों पुराने पेड़ को बिना अनुमति काट दिया गया। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 20 फीट और तने की मोटाई डेढ़ से दो फीट थी। स्व सहायता समूह के सहायक ब्लाक प्रबंधक संगीता चौहान ने बताया कि पेड़ पुराना होने और आंधी तूफान के कारण पेड़ के गिरने का डर था, जिससे परिसर में स्थित किचन शेड और शौचालय को नुकसान हो सकता था।
नियम को देखा जाए तो पेड़ काटने से पहले वन विभाग या राजस्व विभाग या जिले से अनुमति ली जानी चाहिए परन्तु चौहान मैडम ने दोनों विभागो से अनुमति लेना उचित नहीं समझा, वन विभाग के अनुसार आबादी क्षेत्र में किसी भी निजी या शासकीय परिसर में पेड़ को काटने के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति लेना पड़ती है। अनुमति के लिए पेड़ से होने वाले नुकसान का उचित कारण होना चाहिए। अगर पेड़ मजबूत स्थिति में हो तो उसे काटने की बजाय उसकी टहनियां और ऊंचाई कम की जा सकती है।
लुप्टिकस के पेड़ की विशेषता।
लुप्टिकस के पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं और वे दूसरे पेड़ों की अपेक्षा आंधी तूफान में कम ही गिरते हैं। इसलिए पेड़ काटने से पहले उसकी जांच और उचित कार्रवाई करना आवश्यक था।