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झाबुआ डेस्क। थाना रायपुरिया पर आवेदिका लीला कटारा पति दिनेश कटारा निवासी सुवरपाडा द्वारा अपनी लडकी पुष्पा पिता दिनेश कटारा के गुम होने के संबंध में दिनांक 22.12.2024 को सूचना दी जिस पर से थाना रायपुरिया पर गुम इंसान क्रमांक 91/2024 का पंजीबद्ध किया गया था।
सूचनाकर्ता गुम इंसान पंजीबद्ध होने से असंतुष्ट थी व अपराध पंजीबद्ध करवाना चाहती थी इस हेतु सूचनाकर्ता लीला कटारा द्वारा अपनी लडकी गुमशुदा पुष्पा पिता दिनेश कटारा का ग्राम पंचायत बामनिया से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें गुमशुदा पुष्पा कटारा की जन्म दिनांक 10.05.2008 अंकित थी।
जांच के दौरान पाया गया कि सूचनाकर्ता लीला कटारा द्वारा ग्राम पंचायत बामनिया के सचिव मुन्ना अरड़ के साथ मिलकर धोखाधडी पुर्वक व कुटरचना कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया जिसमें जन्म दिनांक 10.05.2008 लेख है। एवं पीडिता की कक्षा 10वी की अंकसूचि एवं ग्राम पंचायत मातापाडा के जन्म प्रमाण पत्र में गुमशुदा पुष्पा की जन्म दिनांक 10.05.2006 लेख है।
सूचना कर्ता लीला कटारा द्वारा ग्राम पंचायत बामनिया के सचिव मुन्ना अरड़ के साथ मिलकर धोखाधडी एवं कुटरचना कर गुमशुदा पुष्पा का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया गया व जन्म दिनांक 10.05.2008 अंकित की गई जिससे गुमशुदा की उम्र 16 वर्ष 07 माह हो जाए एवं थाना रायपुरिया पर अपहरण संबंधी अपराध पंजीबद्ध करवाया जा सके।
जिस पर सूचनाकर्ता लीलाबाई कटारा एवं सचिव ग्राम पंचायत मुन्ना अरड के विरुद्ध अपराध धारा 318(1)(2), 336(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।