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कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकुपों / बोरवलों को बंद करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी…!

#Jhabuahulchul 

झाबुआ डेस्क। शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य एवं अन्य संचार माध्यमों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर जिले में खुले बोरवेल / ट्यूबवेल निजी भूमि भूमि या सरकारी भूमि पर स्थित भू-स्वामी एवं शासकीय संस्था द्वारा बोरवेल / ट्यूबवेल अनुपयोगी होने पर उसे खुला छोड़ दिया जाता है। इस गम्भीर लापरवाही के कारण बच्चे/ पशु के बार में गिर जाने की घटना घटित होने की प्रबल आशंका बनी रहती है।
उक्त घटनाओं की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर नेहा मीना के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकुपों / बोरवलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया।

प्रतिबंधात्मक आदेश के साथ होमगार्ड ज़िला कमांडेंट को निर्देशित किया गया है कि जिले में ऐसी घटनाओं के प्रबंधन हेतु एसडीआरएफ के जवानों की विशेष टीम गठित करें व टीम का प्रशिक्षण करायें, ताकि टीम हर स्थिति में संसाधन सहित तैयार रहे। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को जल्दी ही ज़िले में विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल कर जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। जिसके माध्यम से आपदा प्रबंधन का जायज़ा भी लिया जा सकेगा।

जिसके तहत बोर खनन करते समय भूमि स्वामी एवं बोर खननकर्ता किसी भी स्थिति में बोर का मुख खुला नहीं छोड़ेगा । जिन बोरवेल में पानी नहीं है तथा जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है उन बोरवेल को भूमि स्वामी/मकान मालिक / संस्था प्रमुख खुला नहीं रखेगें। भूमि स्वामी / मकान मालिक / संस्था प्रमुख समस्त बोरवेल को लोहे की पलेट/सीमेंट या मजबूत केप से बंद किए बिना नहीं रखेगें। यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल प्रभावशील किया गया है। आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

इस आदेश की सूचना सर्व साधारण को क्षेत्र में यथा संभव ध्वनि विस्तारक मंत्रों के माध्यम से दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पिटवा कर इसकी सूचना दी जावे। इसके अतिरिक्त सर्व साधारणजनों की जानकारी के लिए आदेश की प्रति जिला कार्यालय, समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, समस्त तहसील कार्यालय, समस्त पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर एवं सहगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर प्रदर्शित की जावे। यदि इस आदेश के उल्लघंन की जानकारी किसी नागरिक के संज्ञान में आती है तो वह अविलंब इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी / थाना प्रभारी अथवा काट्सएप के माध्यम से खुले बोर के फोटोग्राफ एवं स्थान की जानकारी के साथ मोबाईल नंबर- 9925326218 पर देगें। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गुप्त रखी जावेगी।

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