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गैर इरादतन हत्या के अपराध में आरोपी को दो वर्ष की सजा…!

Jhabuahulchul 

झाबुआ डेस्क। घटना का संक्षिप्त विवरण- घटना दिनांक 11.09.2022 को मडिया पिता भीमल बेहरा उम्र 32 साल निवासी खोकर खांदन को 11 हजार के. वी. फीडर की चालू बिजली के खंबे पर लापरवाही व असावधानी पूर्वक बिना सुरक्षा साधन के आरोपी बद्रीलाल पिता नारायण पाटीदार आयु 58 वर्ष निवासी थांदला द्वारा लाइन जोड़ने के लिए चडाया गया जिसके कारण मडिया बेहरा के शरीर में करंट लगने से वह घायल हो गया व इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. श्री असरफ खान द्वारा की गई। उक्त प्रकरण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती विधि सक्सेना द्वारा दिनांक 30.12.2024 को निर्णय देते हुए आरोपी बद्रीलाल पिता नारायण पाटीदार को दोषसिद्ध पाया व धारा 304- A भा.द.वि. के तहत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व AGP श्री मानसिंह भूरिया द्वारा किया गया।

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