#Jhabuahulchul
झाबुआ डेस्क। विशेष न्यायधीश झाबुआ ने अभियुक्त रमेश पिता रामचंद्र भूरिया निवासी अंतर्वेलिया को आज सुनाए फैसले में 25 किलो डोडाचूरा की तस्करी के आरोप से दोषमुक्त कर दिया! घटना कुछ इस प्रकार हे, करीब 4 वर्ष पूर्व कल्याणपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थी कि आश्रम घाटी यात्री प्रतीक्षालय के पास अंतर्वेलिया पर एक व्यक्ति हाथ में डोडाचूरा के थैले लेकर खड़ा हे जो अवेध रूप से विक्रय करने हेतू ले जा रहा, पुलिस टीम ने दबिश मारकर अभियुक्त रमेश को गिरफ्तार कर लगभग 25 kg डोडाचूरा जप्त किया तथा पुलिस थाना कल्याणपुरा में एन डी पी एस की धारा 8 एवं 15 में अपराध क्रमांक 63/2020 दर्ज किया था जिसका प्रकरण विशेष न्यायालय में चला! आज विशेष न्यायालय ने अभियुक्त रमेश भूरिया को विशेष प्रकरण क्रमांक 01/2020 में निर्णय सुनाते हुए दोषमुक्त कर दिया! अभियुक्त की ओर से पैरवी एडवोकेट नरेंद्र सिंह सोलंकी ने की थी।