
#Jhabuahulchul
झाबुआ@बबलू बैरागी
माननीय विशेष न्यायाधीश श्री राजेन्द्र शर्मा(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी रमेश वाद्य पिता स्व. श्री दत्तुराव(तत्कालीन लेखापाल) कार्यालय जनपद पंचायत पेटलावद जिला झाबुआ निवासी पिपलखेड़ा तहसील व जिला धार को धारा 7, 13(1)डी सहपठीय धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री महेश पटेल, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्री राजेन्द्र पालसिंह अलावा, विशेष लोक अभियोजक, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इन्दौर संभाग इन्दौर में दिनांक 27.06.2014 को आवेदिका श्रीमति रेशमा पति मंसूर अहमद निवासी महिदपुर रोड़ जिला उज्जैन हाल निवासी ग्राम अमरगढ़ तहसील पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में उपस्थित होकर एक लेखी शिकायत आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि गई कि उसका पति जेल में होने से वह अपनी माँ के साथ ग्राम अमरगढ़ तहसील पेटलावद जिला झाबुआ में निवासरत थी। प्रार्थिया के पुत्र मोहम्मद आदिल 08 वर्ष का शासकीय स्कूल अमरगढ़ में प्रवेश हेतु समग्र परिवार आई.डी. की आवश्यकता होने से वह जनपद पंचायत पेटलावद के सी.ई.ओ. से दिनांक 26.06.14 को अपनी माँ के साथ जाकर मिली तो उन्होने स्थापना शाखा के बाबू रमेश वाद्य से समग्र आई.डी. लेने का कहा, इस पर प्रार्थिया ने रमेश वाद्य से समग्र आई.डी. हेतु संपर्क किया तो रमेश वाद्य द्वारा समग्र आई.डी. निकालने हेतु 500/- रूपये रिश्वत की मांग थी और आवेदिका को 500 रूपये लेकर आने को कहा था। आवेदिका रिश्वत राशि नही देने चाहती थी। बल्कि अभियुक्त को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहती थी। आवेदिका का अभियुक्त रमेश बाबू से पूर्व कोई रंजीश या पैसो का कोई लेन देन भी नही था। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निरीक्षक श्री एस.पी.एस. राघव को दिया था। श्री राघव द्वारा आवेदिका से चर्चा कर अभियुक्त द्वारा आवेदिका से रिश्वत मांग किये जाने की तस्दीक हेतु एक शासकीय वाईस रिकार्डर संचालन संधारण एव बातचीत रिकार्ड करने का तरीका समझाया गया था। दिनांक 27.06.2014 को आवेदिका तथा छायासाक्षी ने टेलीफोन पर निरीक्षक एस.पी.एस. राघव को सूचना दी कि अभियुक्त रमेश वाद्य से रिश्वत मांग के संबंध बातचीत हो गई तथा बातचीत को आवेदिका ने वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था अभियुक्त रमेश वाद्य ने बातचीन में आवेदिका की समग्र परिवार आई.डी. देने के बदले में 500/- रूपये रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि लेकर दिनांक 28.06.2014 को जनपद पंचायत पेटलावद बुलाया था इस पर निरीक्षक राघव ने आवेदिका को रिश्वत राशि 500/- रूपये एवं वाईस रिकार्डर लेकर दिनांक 28.06.2014 को प्रात: 06.00 बजे लोकायुक्त कार्यालय इन्दौर में उपस्थित होने हेतु बताया गया था। प्रारंभिक पंचनामा कार्यवाही के पश्चात् लोकायुक्त कार्यालय इंदौर से शासकीय वाहन में सम्पूर्ण ट्रेपदल के सदस्य, आवेदिका तथा दोंनो पंच, बैठकर दोपहर करीब 08:00 बजे इंदौर से रवाना होकर पेटलावद दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचे जहां जनपद पंचायत से करीब 100 मीटर पहले टवेरा वाहन, को रोड़ किनारे खड़ा कर वाहन से सम्पूर्ण ट्रेपदल, आवेदिका एवं दोंनो पंच, उतर गये थे, फिर निरीक्षक एस. पी. एस. राघव द्वारा आवेदिका उसकी मॉ रजिया, आरक्षक अनिल परमार, एवं आर. कमलेश परिहार, को समझाईश देकर पैदल-पैदल जनपद पंचायत पेटलावद भेजा उनके पीछे-पीछे निरीक्षक एस. पी. एस. राघवं शेष ट्रेपदल के सदस्यो एवं दोंनो पंचो के जनपद कार्यालय के सामने स्थित पार्क तथा आस-पास के कार्यालयो पर अपनी उपस्थिति छुपाये तैनात हो गए। आवेदिका ने अपनी माँ रजिया के साथ जनपद कार्यालय के अन्दर जाकर आरोपी श्री रमेश वाघ की तलाश की तो रमेश वाघ ही बाहर कार्यालय से जाना पाया तो आवेदिका तथा उसकी माँ ने कार्यालय के बाहर स्थित सीढीयो पर बैठकर रमेश बाबु का इंतजार किया थोडी देर बाद जब रमेश बाबु कार्यालय मे आ गए। तो आवेदिका अपनी मॉ रजिया के साथ जनपद कार्यलय के अन्दर गई तथा स्थापना शाखा कक्ष मे जाकर आरोपी रमेश बाबु से मिली, एवं बातचीत के दौरान आवेदिका ने अपने पर्स मे से रिश्वत राशि निकालकर आरोपी को दी, तो आरोपी ने रिश्वत राशि गिनकर अपने बदन पर पहने हुए की पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रख ली थी, जैसे ही आवेदिका ने अपना बांया हाथ सिर पर फेरकर रिश्वत दे दिये जाने का इशारा ट्रेपदल को किया, तो तत्काल ही आरक्षक अनिल परमार दौडकर स्थापना कक्ष मे जाकर आरोपी के दोनो हाथ कलाई के उपर से पकड लिए। तत्पश्चात निरीक्षक एस. पी. एस. राघव द्वारा, मौके पर मय पंचों के पहुंचकर अपना स्वयं का एवं ट्रेपदल के सदस्यों एवं पंचों का परिचय आरोपी को देकर उसका परिचय पूछकर तस्दीक किया, तो उसने अपना नाम रमेश वाध पिता स्व. श्री दत्तूराव बाध उम्र 52 वर्ष लेखापाल विकास खंड पेटलावद जिला झाबुआ निवासी ग्राम पिपलखेड़ा तहसील जिला धार का होना बताया। आरोपी को पकड़ी हुई अवस्था में स्थापना शाखा कक्ष में लोहे की कुर्सी पर बैठाया गया, तत्पश्चात निरीक्षक एस.पी.एस.राघव द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आरक्षक राजप्रतापसिंह से लेपटाप, प्रिंटर बिजली के स्विच वोर्ड से कनेक्ट कराकर बोल-बोल कर पंचनामा कार्यवाही प्रारंभ की गई। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर उक्त प्रकरण में कुल 09 अभियोजन साक्षीगण के कथन न्यायालय में करवाये गये एंव लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए अपना मामला बखुबी सिद्ध किया गया। जिससे माननीय विशेष न्यायाधीश श्री राजेन्द्र शर्मा(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी रमेश वाद्य पिता स्व. श्री दत्तुराव(तत्कालीन लेखापाल) कार्यालय जनपद पंचायत पेटलावद जिला झाबु निवासी पिपलखेड़ा तहसील व जिला धार को धारा 7, 13(1)डी सहपठीय धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।